MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आयकर दाता नहीं हैं। महिलाओं के लिए उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। यह योजना जून 2012 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा कराने का है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की मुख्य विशेषताएँ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी जाती हैं:
- विशेष रेल सेवा: तीर्थ यात्री विशेष रेल सेवा का उपयोग करते हैं, जो उन्हें सीधे तीर्थ स्थल तक पहुँचाती है।
- भोजन और पेयजल: यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन और शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है।
- आवास व्यवस्था: तीर्थ स्थल पर रुकने की उचित व्यवस्था होती है।
- बस सेवा: जहाँ आवश्यक हो, तीर्थ स्थल पर बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है।
- अन्य सुविधाएँ: धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) द्वारा अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आवेदन के दिशा निर्देश
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:
- आवेदन पत्र: आवेदन पत्र को हिंदी में भरना आवश्यक है।
- फोटो: आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है।
- आपात स्थिति: किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और निवास का पता प्रदान करना अनिवार्य है।
- आचरण: यात्रा के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखना आवश्यक है।
- निषेध सामग्री: यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और मादक पदार्थ ले जाना मना है।
- अनुमानित सामान: यात्रा में बहुमूल्य रतन, आभूषण आदि ले जाना वर्जित है।
- अनुशासन: संपर्क अधिकारी / पर्यवेक्षक/ अनुरक्षक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
- छवि: यात्रा के दौरान ऐसा कोई आचरण न करें जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो।
- व्यक्तिगत वस्त्र: मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री जैसे कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान, दवाइयाँ आदि साथ में रखें।
- परिचय पत्र: यात्रा के दौरान परिचय पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड) साथ रखना अनिवार्य है।
- कोविड प्रोटोकॉल: कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
- जिम्मेदारी: यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता के मापदंड
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंडों का पालन करना आवश्यक है:
- मूल निवासी: मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आयकर दाता नहीं: आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आयु सीमा: 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट अर्थात 58 वर्ष की आयु।
- दिव्यांग नागरिक: 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए आयु का बंधन नहीं है।
- पति-पत्नी: यदि पति–पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो पति/पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
- समूह में आवेदन: तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं होगा।
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र आवेदन में देना अनिवार्य है।
- सहायक: 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य में निवास करते हैं और आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे लिखे गये चरणों का पालन करें:
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले मध्य प्रदेश की धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dharmasva.mp.gov.in/ पर जाएं।
- योजना का चयन करें: वेबसाइट पर आपको “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- जानकारी पढ़ें: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें योजना से संबंधित जानकारी दी गई होगी। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: पेज पर “आवेदन पत्र डाउनलोड करें” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें और Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2024 Form डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें। अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, या नगर निगम कार्यालय में जाकर जमा करें।
इस तरह से, आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन कर सकते हैं और नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।